दिल्ली शराब घोटाला के आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनो मामलों में याचिका दाखिल की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दोनों मामलों में जमानत देने से कर दिया था इंकार कर दिया था। सिसोदिया की सीबीआई मामले में जमानत याचिका 30 मई को हाईकोर्ट ने खारिज की थी। जबकि ईडी मामले मे 3 जुलाई को जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी।
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि वह फिलहाल जमानत के हकदार नहीं हैं।
अदालत ने सिसोदिया के अलावा उद्योगपति अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू और विजय नायर की याचिकाएं भी खारिज कर दीं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में ये सभी सह-आरोपी हैं।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया। सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय सीबीआई वाले मामले में 30 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुका है। उन्हें ईडी ने नौ मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं।