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जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग और सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं 11 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थीं। “हम इसे स्थगित कर देंगे। 370 मामला 11 जुलाई को निर्देशों के लिए सूचीबद्ध है।”

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह एक अलग मामला है क्योंकि निवासियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है और उन्होंने शीर्ष अदालत से मामले में नोटिस जारी करने का आग्रह किया।

हालांकि, पीठ ने नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और मामले को स्थगित कर दिया। शीर्ष अदालत नेशनल पैंथर्स पार्टी नेता (जेकेएनपीपी) नेता मंजू सिंह और हर्ष देव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को केंद्र शासित प्रदेश में बिना किसी देरी के चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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