यूपी के सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोलंकी की जमानत याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी ने जमानत अर्जी दाखिल की है। सोलंकी के खिलाफ कानपुर नगर के जाजमऊ थानान्तर्गत डिफेंस कालोनी निवासी नजीर फातिमा की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उनके घर में आग लगवाने सहित गैंग चलाने का आरोप है।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके भाई रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी के साथ उनकी जमानत अर्जी को सुनवाई हेतु 17 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया था। विधायक इरफान सोलंकी को उत्तर प्रदेश शासन ने जनपद महाराजगंज जिला की जेल में बंद कर रखा है।
इरफान सोलंकी और उसके भाई पर विदेशियों-अवैध प्रवासियों के राशन कार्ड आदि बनवाने के मामले में अलग से केस चल रहा है। सह अभियुक्त विधायक के भाई रिजवान की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी थी। उन्होंने दोबारा अर्जी दी थी। हाई कोर्ट ने जिला जज से केस ट्रायल की स्थिति की जानकारी मांगी और सुनवाई की तिथि 17 जुलाई तय की थी। इसी बीच इरफान सोलंकी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जमानत की मांग की। अब यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है।