ENGLISH

प्यार के लिए अवैध तरीके से भारत आई पाकिस्तानी महिला को अदालत ने दी जमानत

Pakistani woman

ग्रेटर नोएडा की एक अदालत ने ‘ प्यार के लिए’ अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर और उसके भारतीय प्रेमी सचिन मीणा को जमानत दे दी। जेवर दीवानी अदालत की कनिष्ठ डिविजन के जस्टिस नजीम अकबर ने दोनों को जमानत दे दी। दोनों के खिलाफ रबूपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया था। पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर के भारत में अवैध रूप से रहने को लेकर उसे और सचिन मीणा, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 30 साल की सीमा और 25 साल के उसके प्रेमी सचिन मीणा को 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। सीमा पर भारत में अवैध रूप से आने और सचिन पर अवैध अप्रवासी को शरण देने को लेकर मामला दर्ज किया गया है।

सीमा गुलाम हैदर और सचिन ने 4 जुलाई को पुलिस और मीडिया के समक्ष एक-दूसरे से प्यार करने की बात कबूल की थी। दोनों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें शादी करके एक-दूसरे के साथ भारत में ही रहने की इजाजत दी जाए। दोनों 2019 में ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में आए थे। जिसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी महिला ने अवैध रूप से बॉर्डर पार कर अपना वतन छोड़ा और ग्रेटर नोएडा में आकर सचिन के साथ रहने लगी।

रबूपुरा थाने के प्रभारी सुधीर कुमार ने मीडिया को बताया कि दोनों को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी उनकी जेल से रिहाई होनी बाकी है। कुमार ने कहा कि सीमा के 4 बच्चे भी उसके साथ जेल में रह रहे हैं क्योंकि चारों बच्चों की उम्र 7 साल से कम है। इस मामले में सचिन के 50 साल के पिता नेत्रपाल सिंह को भी एक अवैध प्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें भी जमानत मिल गई है।

आरोपियों के अधिवक्ता हेमन्त कृष्ण पाराशर ने मीडिया को बताया कि अदालत ने जमानत के साथ एक शर्त रखी है कि जब तक मामला चल रहा है सीमा अपना निवास स्थान नहीं बदलेगी और दोनों नियमित रूप से कोर्ट के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अधिवक्ता ने दावा किया कि सीमा और सचिन ने इस साल की शुरुआत में नेपाल में शादी कर ली और महिला को पाकिस्तान वापस जाने पर अपनी जान को खतरा है।

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *