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प्रयागराज-रायबरेली सड़क न बनने से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज

Prayagraj-Rae Bareli

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आठ साल पहले निर्णय लेने के बावजूद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा रायबरेली को प्रयागराज से जोड़ने वाली चार-लेन सड़क का निर्माण पूरा करने में विफल रहने पर गंभीर चिंता जताई है।

न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओ पी शुक्ला की पीठ ने एनएचएआई को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 12 जुलाई, को होगी।
अदालत ने यह आदेश एक लंबित जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में पारित किया जो 2013 में दर्ज की गई थी, जब उच्च न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।

एनएचएआई के हलफनामे से यह जानने के बाद कि सड़क बनाने का निर्णय 2015 में किया गया था, पीठ ने कहा, “आमतौर पर, लगभग आठ साल पहले लिया गया चार-लेन सड़क बनाने का निर्णय अब तक लागू किया जाना चाहिए था। हालांकि, उक्त निर्णय के क्रियान्वयन की गति अपेक्षा से धीमी प्रतीत होती है।”
अदालत ने एनएचएआई को 3 मई से निर्माण कार्य में हुई प्रगति की जानकारी प्रदान करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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