ENGLISH

प. बंगाल टीचर्स भर्ती घोटालाः अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

Supreme Court

सोमवार को शीर्ष अदालत ने कथित पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह मामले में जांच को प्रभावित नहीं कर सकती।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने बनर्जी को कानून के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने की अनुमति दी, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय के 18 मई के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, “हम लागू आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इससे जांच बाधित होगी। याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठा सकता है।”

26 मई को, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा बनर्जी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने पर रोक लगा दी थी, जिसने अपने पिछले आदेश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाला मामलों में सीबीआई और ईडी उनसे पूछताछ कर सकती हैं।

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *