सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को फिल्म ‘आदिपुरुष’ के निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फिल्म के निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के खिलाफ दूसरे हाई कोर्ट में लंबित मामलों पर भी रोक लगा दी है।
फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उच्च न्यायालय पीठ के समक्ष 27 जुलाई को उनके व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश दिए थे।
दरअसल फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में, न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और श्री प्रकाश सिंह की पीठ के आदेश को चुनौती दी गई हैं। खंडपीठ ने फिल्म में कुछ पात्रों के आपत्तिजनक और अशोभनीय चित्रण के लिए आदिपुरुष के निर्माताओं की आलोचना भी की थी। हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्देशक, ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को 27 जुलाई, को व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। उन्हें अपने इरादों को स्पष्ट करते हुए व्यक्तिगत हलफनामा भी दायर करना है।