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कैश फॉर जॉब स्कैम: वी सेंथिल बालाजी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ED को नोटिस

V Senthil Balaji

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है और मामले को 26 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचिबद्ध किया है।

मंत्री और उनकी पत्नी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय ने एक सत्र अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में उसकी बाद की रिमांड को भी मान्य किया था। यह मामला परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान राज्य के परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से संबंधित है। वर्तमान में, वी सेंथिल बालाजी तमिलनाडु कैबिनेट में बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री का पद संभाले हुए हैं।

सेंथिल बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय द्वारा तीसरे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन, न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती के निष्कर्षों से सहमत हुए। जस्टिस चक्रवर्ती ने बालाजी की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।न्यायमूर्ति कार्तिकेयन ने कहा कि आरोपी को जांच में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है और रजिस्ट्री को मामले को मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, बालाजी पर राज्य संचालित परिवहन निगम में नौकरी दिलाने के बदले 2.40 लाख रुपये देने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद, बालाजी, जो पहले एआईएडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री थे, को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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