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अग्निशमन की NOC बिना चल रहे कोचिंग सेंटर बंद होंगे- दिल्ली हाईकोर्ट

Delhi Coaching Centre

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य संबंधित अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के प्रावधान कुछ शर्तों के तहत कोचिंग सेंटरों को संचालित करने की अनुमति देते हैं, लेकिन अग्नि सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं।

पीठ ने अग्निशमन सेवा विभाग को दिल्ली के सभी कोचिंग सेंटरों के अग्नि प्रमाणपत्रों और भवन स्वीकृतियों की जांच करने का निर्देश दिया।
अदालत के समक्ष प्रस्तुत एक स्थिति रिपोर्ट में, दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि दिल्ली में कुल 583 कोचिंग संस्थानों में से केवल 67 के पास दिल्ली अग्निशमन सेवाओं से आवश्यक एनओसी है। रिपोर्ट के मुताबिक, बाकी 516 संस्थानों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है।

पीठ 15 जून को उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई कर रही थी।
अदालत मुखर्जी नगर के निवासियों, कंचन गुप्ता, लाडो सराय के निवासियों और अन्य क्षेत्रों द्वारा दायर कई जनहित याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही थी। इन निवासियों ने जनता के स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले अवैध कोचिंग सेंटरों को बंद करने की मांग की।मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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