ENGLISH

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुवेंदु अधिकारी

Suvendu Adhikari

भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वह भड़काऊ टिप्पणी मामले में शीर्ष अदालत में पहुंचे हैं। बंगाल के हाल के पंचायत चुनाव के दौरान कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका 4 अगस्त को सूचीबद्ध करने की बात कही है।

गौरतलब है, पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में तगड़ा झटका दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि कलकत्ता पुलिस अब से किसी भी वैध मामले में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। कोर्ट ने कहा था कि अगर पुलिस के पास सही जानकारी है तो मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के पहले के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सुवेंदु अधिकारी को पिछले दिसंबर से पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा एफआईआर से संरक्षण दी गई थी।

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *