दिल्ली की साकेत अदालत ने श्रद्धा हत्याकाण्ड में आफताब अमीन पूनावाला को हथौड़ा को बेचने वाले दुकानदार का बयान दर्ज किया थ। इसके अलावा, अदालत ने एक अन्य दुकानदार का बयान भी दर्ज किया जिसने पूनावाला को सूटकेस बेचा था। हत्या आरोपी आफताब ने इस हथौड़े का इस्तेमाल किया था।
साकेत अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने राजन बंसल का बयान दर्ज किया। इसी हथौड़े को श्रद्धा की हत्या में का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। बंसल ने अपने बयानों में आफताब अमीन पूनावाला को हथौड़ा बेचने की पुष्टि की। उसने उक्त हथौड़े की पहचान भी की थी। राजन बंसल की आगे की गवाही अभी जारी है।इसके अलावा अदालत ने उस दुकानदार संजीव कुमार मल्होत्रा का भी बयान दर्ज किया, जिसने आफताब को सूटकेस बेचा था।
इन गवाहों के बयान विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद की मौजूदगी में लिये गये। आरोपी आफताब का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अक्षय भंडारी ने गवाहों से जिरह की, जबकि महेंद्र से जिरह को बाद की तारीख के लिए टाल दिया गया।
इससे पहले, अदालत ने आफताब अमीन पूनावाला पर श्रद्धा वाकर की हत्या और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। श्रद्धावॉकर की हत्या 18 मई, 2022 को महरौली इलाके में की गई थी और उसके मृत शरीर के अंगों को छतरपुर पहाड़ी इलाके में फेंक दिया था। आफताब को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। आफताब के खिलाफ लगाए गए आरोपों में क्रमशः हत्या और सबूतों को नष्ट करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 201 शामिल हैं।
श्रद्धा के पिता विकास वाकर की ओर से वकील सीमा कुशवाह ने एक आवेदन दायर किया था, जिसमें अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी अस्थियों को जारी करने की मांग की गई थी। आवेदन फिलहाल अदालत में लंबित है और विकास वाकर का बयान 31 जुलाई को दर्ज किया जाना है।