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पटना हाईकोर्ट के जज सुधीर कुमार सिंह को पंजाब-हरियाणा भेजने की सिफारिश

Supreme Court

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को पटना उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपनी सिफारिश दोहराई है।

कॉलेजियम ने “बेहतर न्याय प्रशासन” के लिए 3 अगस्त को न्यायमूर्ति सिंह के स्थानांतरण का प्रस्ताव दिया था।

कॉलेजियम, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और सूर्यकांत भी शामिल हैं, ने 10 अगस्त की बैठक में जस्टिस सिंह के 8 अगस्त के अभ्यावेदन पर विचार किया था।

“उक्त अभ्यावेदन में, उन्होंने अनुरोध किया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में उनके स्थानांतरण के संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले, उनके पत्र में प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया जा सकता है।

कॉलेजियम ने कहा, “उन्होंने यह भी कहा कि स्थानांतरण के मामले में कोई भी निर्णय उनके लिए बाध्यकारी होगा। कॉलेजियम ने उक्त अभ्यावेदन में उनके द्वारा की गई दलीलों पर ध्यान देने के बाद उनके स्थानांतरण के प्रस्ताव को कुछ समय के लिए स्थगित करने का फैसला किया।”

इसमें कहा गया है कि प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में, उसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श किया, जो पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक मामलों से परिचित होने के कारण प्रस्तावित स्थानांतरण पर विचार देने की स्थिति में हैं।

“हमने पटना उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श किया।

प्रस्ताव में कहा गया है, “उपरोक्त के मद्देनजर, कॉलेजियम उन्हें (न्यायमूर्ति सिंह) को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए 3 अगस्त, 2023 की अपनी सिफारिश को दोहराने का संकल्प लेता है।”

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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