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तोशाखाना मामला: पाकिस्तान की शीर्ष अदालत इमरान खान की याचिका पर 23 अगस्त को करेगी सुनवाई

Imran Khan

पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने माम तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की याचिका पर सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ जिसमें न्यायमूर्ति मजहर अली अकबर नकवी और न्यायमूर्ति जमाल मंडोखेल शामिल हैं, इमरान की याचिका पर सुनवाई करेगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पीटीआई चेयरमैन ने 3 अगस्त को चुनौती दी थी।

आईएचसी ने इस मामले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर के पास भेज दिया था – वही न्यायाधीश जिन्होंने मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम ने इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की हैं।

इससे पहले, पाकिस्तान जिला और सत्र अदालत ने 5 अगस्त को पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को तोशाखाना मामले में यानी अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के आरोप में तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी और उन्हें पांच साल की अवधि के लिए राजनीति से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद पीटीआई अध्यक्ष को लाहौर में उनके ज़मान पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार,

अदालत ने इमरान खान पर 100,000 पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) का जुर्माना भी लगाया।
पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, खान ने जेल में रहने पर निराशा व्यक्त की है और कहा है कि वह वहां नहीं रहना चाहते। अधिकारियों के मुताबिक अटक जेल में अपने वकीलों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा, ”मुझे यहां से बाहर ले जाओ, मैं जेल में नहीं रहना चाहता।’

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About the Author: Neha Pandey

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