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चारा घोटाला: सीबीआई ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की, 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई

lalu Yadav

चारा घोटाले मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हाई कोर्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर जमानत दी गई। सीबीआई के वकील एएसजी राजू ने कहा लालू को दी गई सजा को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग चलनी थी

जबकि य़ह कहा गया कि उन्होंने आधे से ज्यादा समय जेल में बीता चुके है।उन्होंने कहा कि लालू यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं। उनको ज़मानत देने का फैसला भी गलत था य़ह सुनवाई के दौरान मैं साबित भी करूँगा।जस्टिस ए एस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा वो 17 अक्टूबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करेंगे।

दरअसल लालू प्रसाद यादव की ज़मानत को रद्द करने की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। सीबीआई ने दुमका, डोरंडा और चाईबासा और देवघर मामलों में जमानत को चुनौती दी है।

चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए पिछले साल 21 फरवरी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल, 2022 को डोरंडा कोषागार गबन मामले में उन्हें जमानत दे दी थी।

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About the Author: Neha Pandey

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