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मनी लॉन्ड्रिंग केस: आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन को मिली राहत बरकरार, SC ने अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ाई

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जैन की ओर से पेश हुए और अदालत को उनकी चिकित्सीय स्थितियों से अवगत कराया। वकील ने कहा कि जैन को गंभीर बीमारियां हैं और उन्हें फिजियोथेरेपी इलाज की जरूरत है।
जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने का विरोध किया और कहा कि जैन के साथ एक सामान्य कैदी की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और यह मेडिकल जमानत का मामला नहीं है।

हालांकि, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने चिकित्सा आधार पर जैन की अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी। शीर्ष अदालत ने पहले 24 जुलाई को जैन की अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। हालांकि, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने का कड़ा विरोध किया।

26 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।
पिछले साल, 30 मई को, ईडी ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।

यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के बाद हुई। जैन को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 6 सितंबर, 2019 को एक ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।

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About the Author: Neha Pandey

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