चेन्नई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को तमिलनाडु के जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 15 सितंबर तक बढ़ा दी। इससे पहले, 25 अगस्त को अदालत ने बालाजी की न्यायिक हिरासत 28 अगस्त तक बढ़ा दी थी। इसके साथ ही, अदालत ने जेल अधिकारियों को आगे की कार्यवाही के लिए सेंथिल बालाजी को 28 अगस्त को शारीरिक रूप से पेश करने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान बालाजी को आरोप पत्र की एक विस्तृत प्रति दी गई। लगभग 3,000 पृष्ठों की चार्जशीट में विभिन्न दस्तावेज़ शामिल हैं और इसे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर किया गया था।
12 अगस्त को केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अभियोजन शिकायत में लगभग 3,000 पृष्ठ शामिल है। इसमें सेंथिल बालाजी को मामले में आरोपी बनाया गया है।
बालाजी की गिरफ्तारी तमिलनाडु परिवहन विभाग के भीतर बस कंडक्टरों, ड्राइवरों और जूनियर इंजीनियरों की चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 14 जून को हुई थी।
ये नियुक्तियाँ 2011 और 2015 के बीच अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में बालाजी के कार्यकाल के दौरान हुईं। इसके बाद, बालाजी ने 2018 में डीएमके के साथ गठबंधन किया।