पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने आम चुनाव में देरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलील के मुताबिक, राष्ट्रपति को 90 दिनों के भीतर चुनाव की तारीख की घोषणा करनी चाहिए।इतना ही नहीं परिसीमन और जनगणना 2023 को लेकर सीसीआई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित करने की सिफारिश की थी।
लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) के पिछले आदेश के अनुसार, आगामी आम चुनाव 90 दिनों के भीतर होने चाहिए। चुनाव की तारीख की घोषणा को लेकर एलएचसी ने पाकिस्तानी चुनाव आयोग और राष्ट्रपति के प्रधान सचिव को नोटिस भेजा है। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के एक बयान के अनुसार, हालांकि, सभी राजनीतिक दल नवीनतम जनगणना के परिणामों के आधार पर आम चुनाव कराने पर सहमत हुए।
एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, 2023 की जनगणना संख्याओं को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (सीसीआई) से सार्वभौमिक मंजूरी मिल गई थी, और यह घोषणा की गई थी कि सभी राजनीतिक दलों ने अद्यतन जनगणना डेटा का उपयोग करके आम चुनाव चलाने का फैसला किया है।
गौरतलब है कि पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने कहा है कि अगले 90 दिनों के दौरान कोई आम चुनाव नहीं होंगे। ईसीपी के अनुसार, आयोग को परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है।