तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की जमानत याचिका को इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने मंजूरी दे दी है।
जज अबुल हसनत मोहम्मद जुलाकरनैन ने मामले की सुनवाई की और तोशाखाना मामले में बुशरा बीबी को 12 सितंबर तक जमानत दे दी।
पूर्व प्रथम महिला पर तोशखाना उपहार से एक लॉकेट, चेन, झुमके, दो अंगूठियां और कंगन रखने का आरोप लगाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन पर सोना, हीरे, हार और कंगन रखने का भी आरोप है।एक दिन पहले, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष की दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया था।
पूर्व प्रधान मंत्री की जेल की सजा के खिलाफ अपील पर मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की पीठ ने बहुप्रतीक्षित आदेश की घोषणा की, जो देश में राष्ट्रीय चुनावों से कुछ महीने पहले आया है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर मामले में पीटीआई प्रमुख को दोषी ठहराया था, जिसमें राज्य के उपहारों का विवरण छिपाना शामिल था और उन्हें तीन साल की जेल हुई थी। फैसले का मतलब था कि उन्हें पांच साल के लिए आम चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।
स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान जिला और सत्र अदालत ने 5 अगस्त को इमरान खान को तोशाखाना मामले में यानी अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के आरोप में तीन साल की जेल की सजा सुनाई और उन्हें पांच साल की अवधि के लिए राजनीति से अयोग्य घोषित कर दिया। उन्हें देश के पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद किया गया था।
तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद पीटीआई अध्यक्ष को लाहौर में उनके ज़मान पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था।