मुजफ्फरनगर एक अदालत ने निषेधाज्ञा के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में रालोद विधायक राजपाल बलियान और समाजवादी पार्टी नेता प्रमोद त्यागी को जमानत दे दी है।
बलियान यूपी विधानसभा में आरएलडी के विधायक दल के नेता हैं। वह मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।
विशेष न्यायाधीश मयंक जयसवाल ने दोनों को 15,000 रुपये की दो जमानत राशि भरने पर जमानत दे दी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 5 सितंबर तय की है।
अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार के अनुसार,24 जनवरी 2022 को पुलिस ने बलियान और तत्कालीन सपा जिला अध्यक्ष त्यागी समेत 18 सपा और रालोद कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 270, 188, 171 और बुढ़ाना में महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
बलियान के वकील ओंकार सिंह तोमर ने कहा कि रालोद के टिकट पर बुढ़ाना से चुनाव लड़ रहे बलियान के चुनाव प्रचार के दौरान बुढ़ाना शहर में पार्टी चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कुछ लोग एकत्र हुए थे।