जम्मू- कश्मीर के उधमपुर सत्र अदालत ने हाल ही में 2016 में चेनानी इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के लिए पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने दोषी जॉली राम और उसकी पत्नी ठाकरी देवी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि अदालत ने प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वही मुआवजा मृतक के बच्चों को दिया जाएगा।चेनानी के बश्त मोरी नाला इलाके में रहने वाले दंपति ने 23 जुलाई, 2016 को मोहन लाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी।
पुलिस ने कहा, जांच के दौरान यह पता चला कि दोषी व्यक्तियों का मृतक के साथ झगड़ा हुआ था क्योंकि उसने टमाटर का एक डिब्बा चुराया था। इसके अलावा, बहस बढ़ गई और दोनों आरोपियों ने मोहन लाल की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, जिसके बाद वे मौके से भाग गए।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, प्रधान सत्र न्यायाधीश उधमपुर की अदालत ने 30 अगस्त को जॉली राम और उनकी पत्नी ठाकरी देवी को दोषी ठहराया।2016 मर्डर केस: उधमपुर कोर्ट ने दंपत्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई, टमाटर चुराने पर की था हत्या
उधमपुर सत्र अदालत ने हाल ही में 2016 में चेनानी इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के लिए पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष ने दोषी जॉली राम और उसकी पत्नी ठाकरी देवी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि अदालत ने प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वही मुआवजा मृतक के बच्चों को दिया जाएगा।चेनानी के बश्त मोरी नाला इलाके में रहने वाले दंपति ने 23 जुलाई, 2016 को मोहन लाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी।
पुलिस ने कहा, जांच के दौरान यह पता चला कि दोषी व्यक्तियों का मृतक के साथ झगड़ा हुआ था क्योंकि उसने टमाटर का एक डिब्बा चुराया था। इसके अलावा, बहस बढ़ गई और दोनों आरोपियों ने मोहन लाल की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, जिसके बाद वे मौके से भाग गए।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, प्रधान सत्र न्यायाधीश उधमपुर की अदालत ने जॉली राम और उनकी पत्नी ठाकरी देवी को दोषी ठहराया था।