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जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की अदालत ने 2 नार्को तस्करों को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई

जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में शामिल दो व्यक्तियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोनों आरोपियों में से प्रत्येक पर
2.0 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस ने कहा कि दोषी व्यक्तियों, सैयद इशफाक शाह और खुर्शीद अहमद गोजर, दोनों जब्दी करनाह के निवासी हैं, को उनके कब्जे से 15 किलोग्राम ब्राउन शुगर की खोज के बाद गिरफ्तार किया गया था।
आगे की जांच से यह स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ कि दोनों का इरादा नशीले पदार्थों की खेप को करनाह से पंजाब ले जाना था। इसके अतिरिक्त, यह साबित हो गया कि दोनों तस्करों ने बशीर अहमद के माध्यम से नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार से नशीले पदार्थों की खेप खरीदी थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) में बसा हुआ है और वो खुर्शीद अहमद का चचेरा भाई माना जाता है। .

पुलिस स्टेशन करनाह के तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर वसीम अहमद बडू ने इस मामले की गहन जांच का नेतृत्व किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) डार राशिद ने कानूनी लड़ाई लड़ी।मामले में तेजी लाई गई और फास्ट-ट्रैक सुनवाई की गई।

पुलिस के अनुसार, यह महत्वपूर्ण निर्णय नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने और कानून को बनाए रखने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

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About the Author: Neha Pandey

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