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दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा, प्रतापगढ़ की अदालत का फ़ैसला

उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ अदालत ने 2018 में दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने अपनी पत्नी संजू की हत्या के मामले में सूरज कुमार प्रजापति को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

अप्रैल 2018 में संजू की मृत्यु हो गई जिसके बाद उसके पिता ने प्रजापति के खिलाफ मामला दर्ज कराया और आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसने उसे प्रताड़ित किया और मार डाला।

जिला सरकारी वकील योगेश कुमार ने मिडिया से कहा कहा, “पुलिस ने जांच के बाद मामले में आरोप पत्र दायर किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने प्रजापति को दोषी घोषित किया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।”

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About the Author: Neha Pandey

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