तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने शुक्रवार को चेन्नई की एक अदालत में जमानत याचिका दायर की है। बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जून 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका पर 11 सितंबर, को प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष सुनवाई होनी है।
बालाजी की गिरफ़्तारी पूर्व अन्नाद्रमुक प्रशासन में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुई नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है। एजेंसी ने इस मामले में लगभग 3,000 पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट अदालत में सौंपी है।
14 अगस्त को, स्थानीय अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार कर लिया और मामले को विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद, पिछले हफ्ते मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने कहा था कि राहत के लिए बालाजी के अनुरोध को विशेष रूप से निचली अदालत द्वारा सुनी जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति के कुमारेश की खंडपीठ ने निचली अदालत को मामले के स्थानांतरण को रद्द करने और जमानत याचिका पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने का भी निर्देश दिया है।