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साइफर मामला: इमरान खान, शाह महमूद कुरेशी की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

Imran Khan

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गठित इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने बुधवार को सिफर मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान और पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी।

इससे पहले, पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान 5 अगस्त को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में थे। हालांकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें 100,000 पाकिस्तानी रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की जेल के निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था। हालांकि हाई कोर्ट से राहत मिलने के तुरंत बाद सिफर मामले में गिरफ्तारी के कारण इमरान खान अभी भी जेल में कैद हैं।

अगस्त में, एफआईए ने इमरान खान पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद सिफर मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

पिछले हफ्ते, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान के सिफर मामले की सुनवाई में देरी करने के लिए की जा रही चालों पर निराशा व्यक्त की थी और आरोप लगाया था कि यह उन्हें निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित करने और उनकी अटक जेल में हिरासत को बनाए रखने का एक प्रयास था।

पीटीआई कमेटी ने अपनी बैठक में कहा कि साइफर मामले की सुनवाई कर रहे जज के एक हफ्ते की छुट्टी पर चले जाने के बाद उनकी पार्टी प्रमुख की जमानत अर्जी पर सुनवाई से इनकार करना बड़ी चिंता का विषय है।

सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है, ”इमरान खान के मामले भेदभावपूर्ण न्याय के सबसे खराब उदाहरण हैं, क्योंकि पहले उन्हें कानून और न्याय की धज्जियां उड़ाकर असाधारण जल्दबाजी में तोशाखाना के झूठे मामले में सजा दी गई और अब उन्हें इससे वंचित करने की कोशिश की जा रही है.” सिफर मामले की सुनवाई में देरी करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर न्याय की मांग की जा रही है।”

कोर कमेटी ने कहा कि विशेष न्यायाधीश के जाने की आड़ में पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी का मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसा तब हुआ जब मामले की सुनवाई कर रहे जज सप्ताह के अंत तक छुट्टी पर चले गए थे।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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