राजस्थान की बूंदी जिला अदालत ने तीन साल पहले हुई एक नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक पुरुष और एक महिला को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) कोर्ट-1 ने बूंदी के तालेरा थाना क्षेत्र के निवासी मनोज कुमार माली (27) और उसी जिले के तेरथ गांव के देवकी माली (28) को अपहरण और बलात्कार का दोषी पाया था। अदालत ने मनोज कुमार पर 50,000 रुपये और देवकी माली पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़िता के पिता ने 24 जनवरी, 2020 को देवकी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया है क्योंकि आखिरी बार उसे उसके साथ देखा गया था। उसी महीने बाद में बचाए जाने के बाद, नाबालिग ने आरोप लगाया कि देवकी उसे साथेल गांव ले गई, जहां पैसे के लिए उसकी जबरन शादी भेरू माली से कर दी गई, जिसने उसके साथ बार-बार बलात्कार किया