ENGLISH

पीएम मोदी डिग्री विवाद: गुजरात कोर्ट से केजरीवाल, संजय सिंह को राहत नहीं, समन रद्द करने से किया इनकार *

Delhi Excise Policy

अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह द्वारा दायर एक पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में कथित रूप से विवादित बयान देने के लिए उन्हें तलब करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट ने खुली अदालत में सुनाए गए आदेश में दोनों के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। यह मामला गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा कथित तौर पर विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए केजरीवाल और सिंह के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत से संबंधित है।
विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा नहीं करने को लेकर कथित तौर पर उसके खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए दो राजनेताओं पर मुकदमा दायर किया। विश्वविद्यालय की शिकायत के आधार पर, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने इस साल अप्रैल में दोनों राजनेताओं को तलब किया था।

17 अप्रैल के आदेश में, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेशभाई चोवतिया ने कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा दिए गए बयान प्रथम दृष्टया मानहानिकारक थे।इसके अलावा, एसीएमएम ने एक पेन ड्राइव में साझा किए गए मौखिक और डिजिटल सबूतों पर ध्यान देने के बाद आदेश पारित किया, जिसमें मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद केजरीवाल के ट्वीट और भाषण शामिल थे।

Recommended For You

About the Author: Neha Pandey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *