NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने पश्चिमी दिल्ली के एक पार्क में मोबाइल टावर की लगाने के परिणामस्वरूप पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति सहित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
एनजीटी ने हरि नगर में एक निवासी कल्याण संघ की याचिका पर सुनवाई की, जिसके अनुसार इंडस टॉवर कंपनी ने पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना तिकोना पार्क में एक मोबाइल टॉवर स्थापित किया है।
इसके अलावा, यह दावा किया गया कि क्षेत्र के बच्चों और बुजुर्गों को टावर से “लगातार गड़गड़ाहट” की समस्या का सामना करना पड़ा, और चूंकि संरचना तिहाड़ जेल के करीब थी, इसलिए इससे सुरक्षा जोखिम भी पैदा हुआ।चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने पिछले साल जुलाई में इसी तरह के एक मामले में ट्रिब्यूनल ने कहा था कि किसी पार्क में कोई मोबाइल टावर नहीं लगाया जा सकता है।
हालाँकि, पीठ ने कहा, ट्रिब्यूनल के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने स्थगन दे दिया था। पीठ ने पारित आदेश में कहा, “चूंकि मामला पहले से ही न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, इसलिए, इस स्तर पर, हम केवल इंडस टावर्स लिमिटेड, आयुक्त, एमसीडी और डीपीसीसी को नोटिस जारी करना उचित समझते हैं।” मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।