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कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक सरकार को झटका, CWMA के फैसले पर दखल से इंकार

CauveryWaterDispute

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली कर्नाटक की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है।

सीडब्ल्यूएमए ने इस आधार पर समिति के आदेश को बरकरार रखा कि तमिलनाडु बारिश में कमी के कारण सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है।पीठ ने कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति जैसे विशेषज्ञ निकायों ने आदेश पारित करते समय सूखे और कम वर्षा सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गहन विचार किया है। इसलिए, अदालत कर्नाटक को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देश वाले आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है।

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About the Author: Neha Pandey

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