केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया कि तीन पूर्व रेलवे अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी मिल गई है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दलील पर गौर करते हुए आरोपपत्र पर संज्ञान पर मामले की सुनवाई शुक्रवार (22 सितंबर) के लिए तय की।सीबीआई के मुताबिक, इस मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य भी शामिल हैं।
विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने अदालत को सूचित किया और तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दायर की है।इससे पहले, सीबीआई ने नौकरी के बदले कथित भूमि घोटाला मामले में एक ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू के खिलाफ मंजूरी प्राप्त की थी।
लैंड फॉर जॉब्स कथित घोटाला मामले में सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव समेत बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
सीबीआई के अनुसार, तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी और बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ, निजी व्यक्तियों सहित 17 आरोपियों के खिलाफ नामित अदालत में यह दूसरा आरोपपत्र है।
यह आरोप लगाया गया था कि 2004-2009 की अवधि के दौरान तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने समूह “डी” में स्थानापन्न की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमि संपत्ति के हस्तांतरण आदि के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।
यह भी आरोप लगाया गया कि जोनल रेलवे में स्थानापन्न की ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी, फिर भी जो नियुक्त व्यक्ति पटना के निवासी थे, उन्हें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। .सीबीआई ने कहा कि पहले दिल्ली, बिहार आदि सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई थी।
जांच के दौरान, यह पाया गया कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने उन स्थानों पर स्थित भूमि पार्सल का अधिग्रहण करने के इरादे से, जहां उनके परिवार के पास पहले से ही भूमि पार्सल थे या जो स्थान पहले से ही उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने सहयोगियों के साथ एक साजिश रची और परिवार के सदस्यों और कथित तौर पर रेलवे में ग्रुप डी रोजगार की पेशकश/प्रदान करके विभिन्न भूमि मालिकों की जमीन हड़पने की योजना बनाई।