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विवाहित महिला लिव-इन पार्टनर पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती: दिल्ली उच्च न्यायालय

Delhi high Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक विवाहित व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज करते हुए कहा कि एक महिला जो पहले से ही किसी और से विवाहित है, वह शादी के झूठे बहाने के तहत उसके लिव-इन पार्टनर द्वारा यौन संबंध बनाने का दावा नहीं कर सकती है।न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने एक आदेश में कहा कि इस मामले में दो व्यक्ति शामिल थे, जो कानूनी रूप से एक-दूसरे से शादी करने के लिए अयोग्य थे, लेकिन “लिव-इन रिलेशनशिप समझौते” के तहत एक साथ रह रहे थे।

न्यायाधीश ने कहा कि सहमति से अलग-अलग साझेदारों से विवाह करने वाले दो वयस्कों के बीच लिव-इन संबंध को आपराधिक अपराध नहीं बनाया गया है, और जबकि पार्टियों को अपनी पसंद निर्धारित करने का अधिकार है, पुरुषों और महिलाओं दोनों को “इसके प्रति सचेत रहना चाहिए” ऐसे रिश्ते के परिणाम” को लेकर।

अदालत ने कहा “एक बार जब शिकायकर्ता महिला कानूनी रूप से तलाकशुदा नहीं थी और आज तक तलाक नहीं हुआ है, तो याचिकाकर्ता कानून के अनुसार उससे शादी नहीं कर सकता था। “जब पीड़िता स्वयं किसी अन्य साथी के साथ मौजूदा विवाह के कारण कानूनी तौर पर किसी और से शादी करने के योग्य नहीं है, तो वह शादी के झूठे बहाने के तहत यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित होने का दावा नहीं कर सकती है।

अदालत ने कहा आईपीसी की धारा 376 का लाभ उस पीड़िता को नहीं किया जा सकता जो कानूनी तौर पर उस व्यक्ति से शादी करने की हकदार नहीं थी जिसके साथ वह यौन संबंध में थी,”

मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता आरोपी ने कथित बलात्कार के लिए एफआईआर को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कई आधारों का हवाला दिया जिसमें यह भी शामिल था कि शिकायतकर्ता का आचरण सार्वजनिक नीति और समाज के मानदंडों के खिलाफ था।

अदालत ने कहा, “लिव-इन रिलेशनशिप के कई मामलों में दोनों पक्ष अविवाहित हो सकते हैं या उनमें से कोई एक विवाहित हो सकता है या दोनों अपने-अपने जीवनसाथी से विवाहित हो सकते हैं।”

अदालत ने यह भी कहा की “व्यक्तिगत वयस्क ऐसे निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं जो सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं, हालांकि, उन मामलों में उन्हें ऐसे रिश्तों के संभावित परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।

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About the Author: Neha Pandey

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