उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह केरल और मुंबई में आवारा कुत्तों के संबंध में विभिन्न नगर निकायों द्वारा पारित आदेशों से संबंधित मुद्दों पर दाखिल याचिकाओं पर 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में कोई अंतरिम निर्देश नहीं देना चाहती है और संबंधित कानूनों, नियमों, उनके कार्यान्वयन और उसके समक्ष उठाए गए मुद्दों पर गौर करने के बाद ही कोई फैसला करेगी।
पीठ ने कहा कि सभी याचिकाओं पर दलीलें पूरी की जाएं और दोनों पक्षों की ओर से नियुक्त नोडल वकील फैसलों का संकलन और स्लॉट-वार बहस करने वाले वकीलों की सूची दाखिल करेंगे।
पीठ ने कहा “इस मामले में हमारा इरादा यह है कि हम कोई अंतरिम निर्देश नहीं देना चाहते हैं। हम क़ानून, नियमों, उनके कार्यान्वयन, समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं और फिर समाधान ढूंढना चाहते हैं। हमने सोचा है कि यह एक सही तरीका होगा।”
पीठ ने कहा कि सभी औपचारिकताएं तीन सप्ताह के भीतर पूरी की जाएं, मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की गई।
पिछले साल अक्टूबर में मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) से विभिन्न राज्यों और राज्यों के प्रमुख शहरों में पिछले सात वर्षों के दौरान कुत्तों के काटने के संबंध में डेटा संलग्न करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था।
इसमें कहा गया था, “बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) यह संकेत देगा कि क्या वे चाहेंगे कि यह अदालत पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और लागू नियमों को लागू करने के संबंध में राज्यों या स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दे।”
शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि लोगों की सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।
कुछ गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय सहित कुछ उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, ताकि नगरपालिका अधिकारियों को नियमों के अनुसार आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने की अनुमति दी जा सके।