ENGLISH

Dharwad विधायक विनय कुलकर्णी को झटका, हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत शर्तों में ढील

K'taka HC

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारवाड़ विधायक विनय कुलकर्णी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जिले में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाली जमानत शर्तों में ढील देने की मांग की थी।
कांग्रेस विधायक 2016 में बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या का मुख्य आरोपी है।

इस साल मई में जब कुलकर्णी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था तब भी उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने शर्तों में छूट की मांग की और हाई कोर्ट का रुख किया, हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

सीबीआई के वकील प्रसन्ना कुमार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुलकर्णी पहले से ही मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं।उन्होंने यह भी दलील दी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मुख्य गवाहों से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है।

मामले में कुलकर्णी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई थी कि वह क्षेत्राधिकार अदालत की अनुमति के बिना धारवाड़ में प्रवेश नहीं करेंगे।

Recommended For You

About the Author: Neha Pandey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *