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Thane court ने पालघर गांव में डकैती के आरोपियों को बरी किया

महाराष्ट्र में ठाणे जिला अदालत ने डकैती के एक मामले में आरोपी पालघर के एक गांव के चार लोगों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रेमल एस विठलानी ने अपने आदेश में कहा की अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप स्थापित करने में विफल रहा। यह कहते हुए अदालत ने गोपाल लखमा पचकुडवा (58), दीपक बंधु नावला (48), संदीप वाल्कु खानज़ोडे (54), और दशरथ रामू खानज़ोडे (49) ) को बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 1 मई 2009 को, एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर विक्रमगढ़ जा रहा था, जब आरोपियों ने उसके वाहन को रोका, उसके साथ मारपीट की और 8,500 रुपये नकद और 5,000 रुपये के गहने चुरा लिए।

अपने आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि उस स्थान पर एक महत्वपूर्ण खाई थी, और बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़ित की चोटें खाई में गिरने के परिणामस्वरूप थीं। आदेश में दोनों गांवों के निवासियों के बीच दुश्मनी के इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें आरोपी और पीड़ित दोनों शामिल थे, जिसमें घटना से एक या दो महीने पहले का झगड़ा भी शामिल था।

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About the Author: Neha Pandey

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