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Muzaffarnagar court ने हत्या के आरोप में एक ही परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने तीन साल पहले 20 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के लिए एक ही परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आरोपी ईश्वरचंद, उनके बेटे विमल और (ईश्वरचंद के) भाइयों देशराज और ललित पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त जिला शासकीय परिषद अरुण शर्मा ने मिडिया को बताया कि पीड़ित राजन का ईश्वरचंद की बेटी के साथ प्रेम संबंध था लेकिन उसके परिवार ने उनके संबंधों का विरोध किया है।राजन को आरोपियों ने जिले के छपार थाना अंतर्गत सिसौना गांव स्थित अपने घर पर लाया, जहां 19 जून, 2020 को आरोपियों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में उसका शव आरोपियों के घर की छत से बरामद किया गया।

इसके बाद पीड़िता की मां राजबीरी ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और फिर मामले में एफआईआर दर्ज की गई।

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About the Author: Neha Pandey

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