उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने तीन साल पहले 20 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के लिए एक ही परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आरोपी ईश्वरचंद, उनके बेटे विमल और (ईश्वरचंद के) भाइयों देशराज और ललित पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त जिला शासकीय परिषद अरुण शर्मा ने मिडिया को बताया कि पीड़ित राजन का ईश्वरचंद की बेटी के साथ प्रेम संबंध था लेकिन उसके परिवार ने उनके संबंधों का विरोध किया है।राजन को आरोपियों ने जिले के छपार थाना अंतर्गत सिसौना गांव स्थित अपने घर पर लाया, जहां 19 जून, 2020 को आरोपियों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में उसका शव आरोपियों के घर की छत से बरामद किया गया।
इसके बाद पीड़िता की मां राजबीरी ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और फिर मामले में एफआईआर दर्ज की गई।