उत्तर प्रदेश की कौशांबी की पॉस्को अदालत ने 2018 में एक नाबालिग दलित लड़की से हुए सामूहिक बलात्कार मामले में एक महिला सहित चार लोगों को दोषी ठहराया है।अदालत ने सभी दोषी व्यक्तियों को 20 साल की कैद की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश (POCSO कोर्ट) उत्कर्ष यादव ने प्रत्येक दोषियों पर 30,000 का जुर्माना भी लगाया।पुलिस के अनुसार, अप्रैल 2018 में, एक 15 वर्षीय दलित लड़की को सविता प्रजापति ने बहला-फुसलाकर एक एकांत स्थान पर ले जाया, जिसने बाद में बलात्कार करने के लिए तीन लोगों को बुलाया था।
अतिरिक्त जिला सरकारी वकील रमेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा, “विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) उत्कर्ष यादव ने सविता प्रजापति (45), भैयायन (25), गोरेलाल (28) और बब्लू (26) को दोषी पाया है। प्रत्येक अपराधी के लिए 20 साल की कैद की सजा का फैसला सुनाया गया।