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Delhi Court ने डॉक्टर पति को दहेज हत्या, क्रूरता के आरोप से कर दिया बरी

Delhi HC

एम्स में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या के 10 साल से अधिक समय बाद, दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में उसके डॉक्टर पति को कथित दहेज हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में “बुरी तरह विफल” रहा कि आरोपी ने अपनी पत्नी को परेशान किया और इसके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा ने डॉ. पारस खन्ना के खिलाफ इस मामले की सुनवाई की। सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 304 बी (दहेज हत्या) और 498 ए (किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना) के तहत एफआईआर दर्ज की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, खन्ना की पत्नी डॉ. वर्णिका ने अगस्त 2013 में एम्स के एक छात्रावास के कमरे में आत्महत्या कर ली थी।

एफआईआर उसके पिता के बयान के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि नवंबर 2012 में शादी के बाद से वर्णिका को उसके पति और ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करते थे।

अदालत ने एक हालिया आदेश में कहा, “अभियोजन पक्ष रिकॉर्ड पर यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि मृतका को उसके जीवनकाल के दौरान आरोपियों द्वारा परेशान किया गया था, जिसने शायद उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया होगा।”

इसके अलावा, अदालत के आदेश में कहा गया है, “अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में भौतिक विसंगतियों को देखते हुए और ठोस सबूतों की कमी के कारण, इस अदालत का मानना है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।” इसलिए, आरोपी पारस खन्ना को वर्तमान मामले में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

अदालत ने कहा कि “रिकॉर्ड पर दिखाई देने वाली परिस्थितियाँ” आरोपी के अपराध का संकेत नहीं देती हैं।
इसके अलावा, “यह सर्वविदित कहावत है कि पुरुष झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती हैं। वर्तमान मामले में, मृतक द्वारा लिखे गए लेखों और पत्रों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी मृतक से उसकी मृत्यु से पहले प्यार करता था और उसके पास कोई भी नहीं थी।

वर्णिका की डायरी में लिखी बातों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि वह शादी से पहले किसी अन्य व्यक्ति से “गहराई से जुड़ी हुई” थी और अपने अतीत को भूलने में असमर्थ थी।

अदालत ने कहा, “वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि मृतिका अपनी अपेक्षाओं या दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाने के कारण दोषी महसूस कर रही थी, जिससे संभवतः उसके दिमाग पर दबाव बढ़ गया था।”

इसमें वर्णिका की “नाज़ुक मनःस्थिति” को रेखांकित किया गया है, जबकि विशेष रूप से उसकी डायरी प्रविष्टियों में से एक का हवाला देते हुए उसने लिखा है कि आरोपी उससे प्यार करता था लेकिन उसने अपने जीवन को समाप्त करने की संभावना के बारे में अपनी “मजबूत” नकारात्मक भावनाओं को भी व्यक्त किया।

अदालत ने कहा, “दहेज के पहलू पर समग्र साक्ष्य का संचयी विचार इस अदालत को आरोप की सत्यता के बारे में असंबद्ध बनाता है।”इसमें यह भी कहा गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अतिरिक्त आरोप भी नहीं बनाया गया

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About the Author: Neha Pandey

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