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Sheikh Rashid लापता, रावलपिंडी कोर्ट ने पुलिस से कहा 7 दिन में पेश करो

Sheikh Rashid

लाहौर उच्च न्यायालय की रावलपिंडी पीठ ने रावलपिंडी पुलिस को सात दिन का अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें उन्हें पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री और अवामी मुस्लिम लीग (एएमएल) प्रमुख शेख रशीद को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने शेख रशीद की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक याचिका से संबंधित सुनवाई के दौरान इस फैसले की घोषणा की, जिसे 17 सितंबर को रावलपिंडी की एक हाउसिंग सोसाइटी से “सादे कपड़ों में व्यक्तियों” द्वारा पकड़ा गया था।
रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज्जाक ने कहा कि उनके मुवक्किल को हाउसिंग सोसाइटी के भीतर एक किराए के आवास से हिरासत में लिया गया और उनके भतीजे को भी हिरासत में लिया गया। रशीद की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील ने कहा कि एएमएल प्रमुख के खिलाफ पंजाब की सीमा में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है.
उन्होंने कहा कि रशीद को 10 मई को पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा आयोजित एक विरोध रैली के संबंध में कोहसर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में नामित किया गया था।
रशीद के वकील ने कहा, “हमें नहीं पता कि रशीद अब तक कहां है. उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है.” रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच, अदालत ने रावलपिंडी क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी (आरपीओ) सैयद खुर्रम अली से शेख रशीद और उनके साथ गिरफ्तार किए गए लोगों के ठिकाने के बारे में पूछा।
न्यायमूर्ति सदाकत अली खान ने पूछा कि क्या पुलिस एएमएल प्रमुख को पेश करेगी या अदालत को पत्र लिखेगी। इसके जवाब में पुलिस अधिकारी ने अदालत से 15 दिन का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया।
अदालत ने कहा, “पंद्रह दिन बहुत होते हैं। यह कोई सामान्य मामला नहीं है,” यह देखते हुए कि दो दिन का विस्तार भी बहुत अधिक होगा। रशीद के वकील के अनुरोध के बाद कोर्ट ने पुलिस को सात दिन का अतिरिक्त समय दिया।
न्यायमूर्ति खान ने कहा, “अगर शेख रशीद को एक सप्ताह के भीतर पेश नहीं किया गया तो अदालत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के आदेश जारी करेगी।” अदालत ने एएमएल प्रमुख के साथ गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों के बारे में भी पूछा। रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान शेख रशीद के वकील ने रावलपिंडी पुलिस द्वारा उनके मुवक्किल को गिरफ्तार करने के संबंध में सबूत होने की बात कही, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी है।
21 सितंबर को, इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) ने रशीद के लाल हवेली निवास को सील कर दिया। पत्रकारों से बात करते हुए, ईटीपीबी के उप प्रशासक आसिफ खान ने कहा कि पूर्व आंतरिक मंत्री के आवास को पूरी तरह से सील कर दिया गया है क्योंकि रशीद द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वैध नहीं थे।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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