पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री, इमरान खान ने तोशाखाना से जुड़े मामलों में अपनी अंतरिम जमानत के निलंबन को चुनौती देने के लिए मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है।
जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के मामले में पूर्व प्रधान मंत्री की अस्थायी जमानत रद्द कर दी थी जब वह 10 अगस्त को पेश नहीं हुए थे।
तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण पीटीआई नेता 5 अगस्त से जेल में बंद हैं। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सजा की अपील खारिज कर दी थी।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता इमरान खान इस समय अदियाला जेल में कैद हैं।
इससे पहले, इस्लामाबाद में एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने तीन मामलों में उनके जमानत अनुरोधों को खारिज कर दिया था क्योंकि वह अदालत में पेश होने में असमर्थ थे।
Imran Khan के अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद, एटीसी न्यायाधीश अबुल हसन ने तीन मामलों में आरक्षित निर्णय जारी किए और उनके जमानत अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है।