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दिल्ली की मेयर ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हाईकोर्ट की शरण में

delhi Mayor

दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय ने एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेने के लिए ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी देने में देरी को चुनौती देते हुए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।

मामले को तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंदर शर्मा की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष गुहार लगाई। पीठ ने दलीलों पर गौर किया और कहा कि मामले पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी।

ओबेरॉय की ओर से पेश होते हुए उनके वकील ने मामले का जिक्र किया और कहा कि मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है क्योंकि मेयर को 9 अक्टूबर को यात्रा करनी है।
याचिका के अनुसार, दिल्ली मेयर ने उचित प्रक्रिया के तहत ब्रिस्बेन शहर में एशिया पैसिफिक सिटीज समिट-2023 में भाग लेने की अनुमति का अनुरोध किया था। यह शिखर सम्मेलन इसी साल 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच होना है। इसमें कहा गया कि अब तक मेयर ओबराय के दौरे से जुड़ी फाइल को विदेश मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी है।

एक प्रेस बयान में कहा गया कि मेयर ने शिखर सम्मेलन में भाग लेने का अनुरोध किया है क्योंकि इससे दिल्ली नगर निगम को काफी फायदा होगा। शिखर सम्मेलन में महापौरों, नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं आदि के बीच विचारों और उपलब्धियों का आदान-प्रदान होगा।
इससे पहले 2019 में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के मेयरों ने 9.9 करोड़ से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व किया था। ऐसी स्थिति में, इस मेयर शिखर सम्मेलन के समझौतों का लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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