उत्तरप्रदेश की बिजनौर की एक अदालत ने हाल ही में 2015 में एक महिला और उसकी बेटी की हत्या के लिए एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव ने अमजद को दोषी पाया और उस पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील संजीव वर्मा ने बताया कि अलीपुरा गांव के सलमान ने नजीबाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि 20 जून 2015 को वह अपनी मां आयशा और बहन पूजा के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, तभी उसके रिश्तेदार अमजद ने दोनों की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।