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न्यूज़क्लिक विवाद: अभियोजन पक्ष ने एफआईआर की प्रति की मांग वाली याचिका का किया विरोध

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दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा एफआईआर की एक प्रति की आपूर्ति के लिए दायर आवेदन का विरोध किया है।

उन्हें आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पोर्टल को चीन समर्थक प्रचार फैलाने के लिए पैसे मिले थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने आवेदनों के संबंध में दलीलें सुनीं।

कार्यवाही के दौरान, चक्रवर्ती के वकील ने दिल्ली पुलिस द्वारा अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार भी मांगा और कहा कि किसी आरोपी को गिरफ्तारी का आधार प्रदान करना एक संवैधानिक सुरक्षा है।

वकील ने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला दिया और कहा कि हालांकि कथित अपराध यूएपीए के तहत “गंभीर” हैं, लेकिन ऐसा कोई वैधानिक आधार नहीं है कि अभियोजन पक्ष आरोपी को एफआईआर की एक प्रति प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।

वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए पुरकायस्थ के वकील ने दलील दी कि एफआईआर की कॉपी पाना आरोपी का अधिकार है।

विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और कहा कि आरोपी को पुलिस आयुक्त से संपर्क करना होगा, जो इसके बाद एक समिति का गठन करेगा।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि आरोपी को शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित “कदम-दर-कदम प्रक्रिया” का पालन करना होगा। श्रीवास्तव ने कहा, आरोपियों द्वारा दायर आवेदन “समयपूर्व” है और वे “सीधे अदालत में नहीं जा सकते”। उन्होंने कहा, “हमने पहले ही गिरफ्तारी के आधार और आगे की रिमांड के कारण बता दिए हैं। हमने पहले ही प्रावधानों का अनुपालन कर लिया है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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