अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी का यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पूर्वी सियांग जिले की अदालत ने उसे 13 वर्षीय लड़की पर वही अपराध करने के लिए 20 साल की कैद की सजा सुनाई, जब वह जमानत पर बाहर था।
मामला पिछले साल 23 मार्च का है, जब जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) द्वारा ऊपरी सियांग के जेंगिंग पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी।
इसके बाद, जेंगिंग पुलिस ने जांच शुरू की और उसे पकड़ लिया।
एक वकील ने कहा, आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दोषी पाया गया था।