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मुकदमाकर्ताओं को हाइब्रिड सुनवाई का विकल्प प्रदान करें: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग से कहा

Supreme Court, Bihar Cast Survey

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सूचना आयोग से वादियों को सुनवाई के हाइब्रिड तरीके का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश भर के एसआईसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी वादियों को शिकायतों और अपीलों की ई-फाइलिंग प्रदान की जाए।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा, “सभी राज्य सूचना आयोग को सुनवाई के हाइब्रिड मोड का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प प्रदान करना चाहिए।”

यह देखते हुए कि प्रौद्योगिकी न्याय तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी, पीठ ने कहा, “इसके अलावा, हम यह भी निर्देश देते हैं कि सभी राज्य सूचना आयोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायतों और अपीलों की ई-फाइलिंग प्रत्येक वादी को सुव्यवस्थित तरीके से प्रदान की जाए।”

शीर्ष अदालत ने एसआईसी के बेहतर कामकाज के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

याचिका में कहा गया है कि एसआईसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भौतिक और आभासी सुनवाई दोनों का विकल्प देकर शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करनी चाहिए।

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About the Author: Neha Pandey

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