झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर अपनी दलीलें शुरू करने को कहा है, जिसमें आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से संबंधित चल रही कार्यवाही को चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने राज्य सरकार की बहस शुरू करने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की है।
सोरेन ने यह याचिका 2014 में आदित्यपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले से उत्पन्न, उनके खिलाफ जमशेदपुर अदालत में लंबित कार्यवाही के जवाब में दायर की है। उनके खिलाफ आरोपों में उम्मीदवार के लिए उनके अभियान के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन शामिल है।
विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने पहले, 2022 में सोरेन के खिलाफ इसी तरह के एक मामले को रद्द कर दिया था। उन पर 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान वोट डालने जाते समय झामुमो लोगो वाला सैश पहनने का आरोप लगाया गया था।