आप सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को टाइप-सेवन बंगला खाली करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।
न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष राधव के वकील को तरफ से जल्द सुनवाई की मांग की, जिसपर अदालत ने कहा वो बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे।
चड्ढा के वकील ने कहा कि संसद सदस्य (सांसद) को एक नोटिस मिला है और बेदखली की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने बताया कि पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया था, जिसे अब हटा लिया गया है।
5 अक्टूबर को, ट्रायल कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि आवंटन रद्द होने के बाद भी चड्ढा राज्यसभा सांसद के रूप में अपने कार्यकाल की पूरी अवधि के दौरान सरकारी बंगले में रहने के पूर्ण अधिकार का दावा नहीं कर सकते।
ट्रायल कोर्ट ने 18 अप्रैल को पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी आवास से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने कहा था कि चड्ढा को अंतरिम राहत यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा।