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सुप्रीम कोर्ट ने लता रजनीकांत के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप बहाल किए

सुप्रीम कोर्ट ने तमिल फिल्म ‘कोचादाइयां’ से संबंधित मामले में लता रजनीकांत के खिलाफ कथित आपराधिक आरोप बहाल कर दिए है।

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

अदालत ने कहा, “हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से भी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्वतंत्र हैं।”
बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2 अगस्त, 2022 के विवादित आदेश को दोनों प्रतिस्पर्धी पक्षों ने चुनौती दी है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत की राय थी कि 10 जुलाई 2018 को आपराधिक अपील में इस अदालत द्वारा पारित पहले के आदेश के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं के लिए एकमात्र रास्ता या तो आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर करना है या मुकदमे का सामना करना है।

चेन्नई स्थित एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसने लता के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को रद्द कर दिया था।

2 अगस्त, 2022 को, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लता के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को रद्द करके उन्हें कुछ राहत दी, लेकिन उनके खिलाफ जालसाजी के मामलों को बरकरार रखा।उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी।

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About the Author: Neha Pandey

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