दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत के बाद बुधवार को भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को समन जारी किया।
अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को 20 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है।
पुलिस ने एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए रिपोर्ट पेश की थी। हालाँकि, न्यायाधीश ने पुलिस रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जांच अधिकारी द्वारा उठाए गए मुद्दों को मुकदमे के दौरान निर्धारित किया जा सकता है।
न्यायाधीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता का आकलन मुकदमे के दौरान तभी किया जा सकता है जब आरोपी द्वारा उससे जिरह की जाए।
न्यायाधीश ने आईपीसी की विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडनीय धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) सहित कथित अपराधों का संज्ञान लिया।
न्यायाधीश ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला, “तदनुसार, आरोपी सैयद शाहनवाज हुसैन को सुनवाई की अगली तारीख के लिए संबंधित SHO के माध्यम से बुलाया जाएगा।”