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मुंबई के ठाणे की अदालत ने पत्नी की हत्या के लिए पति और उसकी बहनों को दोषी ठहराया

महाराष्ट्र में ठाणे जिला अदालत ने एक व्यक्ति और उसकी दो बहनों को उसकी पत्नी की मौत के मामले में दोषी ठहराया है। पीड़िता को प्रताड़ित किया गया और आग लगा दी गयी थी।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रणयकुमार मोहन गुप्ता ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (आई) (गैर इरादतन हत्या की सजा) के तहत दोषी पाया है।

अदालत ने नसरुद्दीन नूरुद्दीन खान (27) और उसकी बड़ी बहन ताहिरा (29) को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि उसकी छोटी बहन जरीना शाहरुख खान (25) को पांच साल के कठोर कारावास की सजा मिली है, साथ ही तीनों आरोपियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने अदालत को सूचित किया कि पीड़िता अमीना नसरुद्दीन खान ने 2017 में नसरुद्दीन से शादी की थी, लेकिन उसे और उसकी भाभियों द्वारा उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा।

29 अप्रैल 2018 की सुबह आरोपी ने पीड़िता से झगड़ा किया, गाली-गलौज की और मारपीट की। इसके बाद, ताहिरा ने पीड़िता पर मिट्टी का तेल डाला और जरीना ने नसरुद्दीन को उसे आग लगाने का निर्देश दिया। पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई और अंततः 3 मई को एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

जैसा कि अभियोजक ने कहा, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के दस गवाहों से पूछताछ की गई।

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About the Author: Neha Pandey

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