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साइफर केस: पाक कोर्ट ने जेल में सुनवाई के खिलाफ इमरान खान की याचिका खारिज की

Imran Khan in Jail

पाकिस्तान की इस्लामाबाद अदालत ने साइफर मामले में जेल में मुकदमा चलाने के खिलाफ इमरान खान की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कहा गया कि सुरक्षा संबंधी मामलों को ध्यान में रखते हुए जेल में सुनवाई पूर्व प्रधान मंत्री के “पक्ष में” थी।

यह मामला एक गुप्त राजनयिक दस्तावेज़ से संबंधित है जिसका उपयोग खान ने पिछले साल अप्रैल में कथित तौर पर सत्ता से बाहर करने के लिए अपने विरोधियों की आलोचना करने के लिए किया था। कथित तौर पर दस्तावेज़ उसके पास से गायब हो गया।

4 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका में जेल ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी।

आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने अदियाला जेल में सिफर मामले की सुनवाई आयोजित करने के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए सुरक्षित फैसले की घोषणा की, जबकि खान को इसके लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया था।

इसके अलावा, फैसले में कहा गया कि सुरक्षा संबंधी मामलों को ध्यान में रखते हुए जेल में मुकदमा पूर्व प्रधानमंत्री के “पक्ष में” था। इसमें कहा गया, “जेल ट्रायल के मामले में कोई दुर्भावना स्पष्ट नहीं है।”

अदालत ने अपने आदेश में याद दिलाया कि खान ने अपनी सुरक्षा के संबंध में “कई बार” अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं।

आदेश में कहा गया है, “अगर पीटीआई अध्यक्ष को जेल मुकदमे के बारे में आपत्ति है, तो वह ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं।”

खान अप्रैल 2022 में अविश्वास मत के माध्यम से बाहर हो गए। इस साल 5 अगस्त को इस्लामाबाद की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया था। पीटीआई प्रमुख को जेल की सजा काटने के लिए अटक जिला जेल में रखा गया था।

बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी थी, लेकिन फिर उन्हें साइफर मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।

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About the Author: Neha Pandey

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