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Radha swami Satsang Bhawan case: इलाहाबाद HC ने अवमानना ​​याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

Radha swami Satsang Bhawan case

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राधास्वामी सत्संग सभा की अवमानना ​​याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आगरा में भूमि के एक टुकड़े पर यथास्थिति बनाए रखने के अदालत के पहले के आदेशों का जिला अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आगरा के दयालबाग स्थित राधास्वामी सत्संग भवन को तोड़ने का अभियान चलाया गया।

उच्च न्यायालय ने 10 अक्टूबर को भवन के विध्वंस के संबंध में भूमि के स्वामित्व का मूल रिकॉर्ड मांगा और अधिकारियों को 16 अक्टूबर तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने राज्य सरकार के वकील को निर्देश दिया कि अवमानना ​​याचिका के संबंध में जवाब दाखिल करें और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 8 दिसंबर तय की है।

अवमानना ​​​​याचिका में अदालत से आगरा के जिला मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया, जिन्होंने याचिकाकर्ता के अनुसार, राधास्वामी सत्संग सभा की संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय के पहले के आदेशों का उल्लंघन किया है।

इस महीने की शुरुआत में, सत्संग सभा ने अपनी संपत्ति के खिलाफ विध्वंस कार्यवाही को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। राज्य के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि निर्माण सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करके किया गया था।

24 सितंबर को जब राजस्व विभाग की टीम आगरा में विवादित इमारत को गिराने के लिए मौके पर गई थी, तब हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए थे।

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About the Author: Neha Pandey

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